टैक्स कैसे बचाएं? सैलरी से टैक्स कटने से रोकें (Best Tax Saving Tips 2026)

क्या आपकी सैलरी से हर महीने मोटा टैक्स कट जाता है? बहुत से लोग मार्च के महीने में हड़बड़ी में कहीं भी पैसा लगा देते हैं, जो गलत है।

टैक्स बचाना भी पैसा कमाने जैसा ही है। आज हम सरकार के उन नियमों (Legal Ways) के बारे में जानेंगे जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी मेहनत की कमाई को टैक्स के रूप में कटने से बचा सकते हैं।


1. सेक्शन 80C (सबसे लोकप्रिय तरीका)

इनकम टैक्स का सेक्शन 80C आपको साल में 1.5 लाख रुपये तक की कमाई पर टैक्स छूट देता है। इसके लिए आप इन जगहों पर निवेश कर सकते हैं:

  • PPF (Public Provident Fund): 15 साल के लिए पैसा जमा होता है, ब्याज भी टैक्स फ्री मिलता है।
  • ELSS (Tax Saving Mutual Fund): इसमें केवल 3 साल का लॉक-इन पीरियड होता है और रिटर्न भी FD से ज्यादा मिलता है।
  • LIC / Life Insurance: जीवन बीमा का प्रीमियम भी इसमें काउंट होता है।

2. सेक्शन 80D (हेल्थ इंश्योरेंस)

अगर आपने अपने या अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस (मेडिक्लेम) लिया है, तो आप 25,000 रुपये तक का अतिरिक्त टैक्स बचा सकते हैं। अगर माता-पिता (Senior Citizen) का भी इंश्योरेंस है, तो 50,000 रुपये की और छूट मिलती है।


3. होम लोन (Home Loan) का फायदा

अगर आपने घर खरीदने के लिए लोन लिया है, तो खुश हो जाइए।

  • लोन के ब्याज (Interest) पर आप सेक्शन 24 के तहत 2 लाख रुपये तक का टैक्स बचा सकते हैं।
  • लोन की मूल रकम (Principal) 80C में काउंट होती है।

4. NPS (National Pension System)

अगर 1.5 लाख (80C) की लिमिट पूरी हो गई है, तो आप NPS में 50,000 रुपये और डालकर एक्स्ट्रा टैक्स बचा सकते हैं। यह सेक्शन 80CCD(1B) के तहत आता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

टैक्स प्लानिंग साल की शुरुआत (अप्रैल) में ही कर लेनी चाहिए। मेरी सलाह है कि सबसे पहले अपना 80C का कोटा पूरा करें और एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लें।

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